बोनस राशि हड़पने के लिए भाइयों ने रची साजिश, बहनों के नाम से फर्जी सहमति पत्र बनाकर निकाले पैसे
पिता के बैंक खाते से 40 हजार से ज्यादा की राशि निकालने का मामला कोर्ट के आदेश पर बड़े भाई, भतीजे, वकील और गवाहों पर केस दर्ज
रायपुर@ मंदिरहसौद क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां तीन बहनों के नाम से फर्जी सहमति पत्र तैयार कर उनके ही बड़े भाई और भतीजे ने पिता की बोनस राशि हड़प ली। मामले की शिकायत पुलिस से की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर बहनों ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर अब चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है।
मामला मंदिरहसौद थाना क्षेत्र के ग्राम बकतरा का है, जहां की निवासी उर्मिला बंजारे, प्रमिला बाई और दुकलहीन बाई ने अपने बड़े भाई रामकिशुन जोशी और भतीजे रामनाथ जोशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के अनुसार, इनके पिता समारू राम जोशी का खाता केंद्रीय सहकारी बैंक मंदिरहसौद में था। वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान धान बिक्री पर 40,560 रुपये की बोनस राशि जमा थी।
रामकिशुन और उनके बेटे रामनाथ ने यह पूरी राशि निकाल ली। इसके लिए उन्होंने बहनों के नाम से सहमति पत्र बनवाया, जिस पर फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे लगाए गए थे। यह सहमति पत्र महासमुंद के नोटरी वकील हामिदुल्ला खान ने जारी किया था, जिसमें गवाह के रूप में बालकरण यादव के हस्ताक्षर थे।
जब बहनों को इस धोखाधड़ी की जानकारी हुई तो उन्होंने मंदिरहसौद थाने में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः उन्होंने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चारों आरोपियों – रामकिशुन, रामनाथ, वकील हामिदुल्ला खान और गवाह बालकरण यादव – के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के इरादे से जालसाजी), 471 (फर्जी दस्तावेज का उपयोग), 120बी (षड्यंत्र), और 34 (सामूहिक अपराध) के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। अब मंदिरहसौद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

