22 सितंबर से लागू हो सकती है जीएसटी की नई दरें

Aug 25, 2025 - 22:15
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22 सितंबर से लागू हो सकती है जीएसटी की नई दरें
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नई दिल्ली एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद देश में त्योहारी मांग को बढ़ावा देने के लिए 22 सितंबर के आसपास नए जीएसटी दर स्लैब लागू कर सकती है। यह कार्यान्वयन नवरात्रि के त्योहारों के साथ होने की उम्मीद है। सरकारी सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। जीएसटी परिषद 3-4 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में बैठक करेगी, जिसमें केंद्र के 5 और 18 की सरलीकृत दौ-दर बाली जीएसटी संरचना के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, परिषद के निर्णय के पाँच से सात दिनों के भीतर नई दरों की अधिसूबना जारी होने की संभावना है।

दरों को युक्तिसंगत बनाने, क्षतिपूर्ति उपकर और स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) की इस सप्ताह की शुरुआत में बैठक हुई और सैद्धांतिक रूप से केंद्र की दो-स्तरीय जीएसटी योजना पर सहमति बनी। केंद्र द्वारा प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, जीएसटी वर्तमान चार-स्तरीय 5, 12, 18 और 28 की दर से दो-दर प्रणाली में परिवर्तित हो जाएगा। वस्तुओं और

सेवाओं को योग्यता और मानक (18) श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। चुनिंदा विलासिता और हानिकारक वस्तुओं, जैसे अल्ट्रा-प्रीमियम कारों पर 40 की विशेष दर लागू होगी, जबकि कुछ श्रम-प्रधान वस्तुओं पर रोजगार प्रधान क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए 0.1 0.3 या 0.5 जैसी कम रियायती दरें जारी रहेंगी। स्वतंत्रता दिवस 2025 पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी सुधारों की घोषणा की थी और उन्हें जीएसटी 2.0% बताया था। जीएसटी को 2017 में अपनी शुरुआत के बाद से सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक बताते हुए, उन्होंने आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और एमएसएमई को राहत प्रदान करने के लिए इसे युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। विनिर्माण एवं एमएसएमई में वृद्धि को बढ़ावा देगी। पिछले हफ्ते दरों को युक्तिसंगत बनाने, बीमा कराधान और क्षतिपूर्ति उपकर पर मंत्रियों के समूहों (जीओएम) को संबोधित करते हुए, सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार का यह प्रस्ताव भारत के आत्मनिर्भर भारत बनने की यात्रा में जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की शुरुआत करने के दृष्टिकोण से है।

Bhaskardoot Digital Desk www.bhaskardoot.com