नवरात्रि पर डीजे पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध, पंडाल के लिए नगर निगम से लेनी होगी अनुमति
माननीय न्यायालय के निर्देश एवं कोलाहल अधिनियम का पालन करें- कलेक्टर
दुर्गा उत्सव समिति की बैठक में दिए गए निर्देश
रायपुर, 16 सितंबर 2025/, आगामी नवरात्रि एवं गरबा उत्सव को लेकर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में दुर्गाेत्सव समितियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एडीएम उमाशंकर बंदे एवं एएसपी दौलत राम पोर्ते ने की। इस दौरान न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग धीमी स्वर में करें एवं कोलाहल अधिनियम का पालन सुनिश्चित करते हुए डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। पंडाल का निर्माण सड़क किनारे निर्धारित स्थान पर ही किए जाने के निर्देश दिए गए।
दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन का 2 अक्टूबर रात्रि से 4 अक्टूबर 2025 तक करने का आग्रह किया गया है | इस अवसर पर एएसपी डॉ. प्रशांत शुक्ला, एसडीएम नंदकुमार चौबे, सीएसपी इशू अग्रवाल (आईपीएस) सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
धार्मिक भावना को आहत करने वाली प्रतिमाएं नहीं रहेंगी
बैठक में कई निर्णय लिए गए साथ ही आवश्यक निर्देश भी समितियों को दी गई। जिसमें सभी पंडालों में सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाने, ऐसी प्रतिमा स्थापित या प्रदर्शनी ना हो जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत न हो, दुर्गा विसर्जन पूर्व वर्ष की भांति महादेव घाट में निर्धारित विसर्जन स्थल पर किया जाएगा। दुर्गा विसर्जन के साथ किसी प्रकार का आग्नेय अस्त्र-शस्त्र प्रतिबंधित रहेगा सभी दुर्गा उत्सव समितियां यातायात सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए स्वयंसेवक रखें। साथ ही आयोजन के लिए नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आयोजन से कम से कम सात दिन पूर्व संबंधित जोन कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा।
गरबा आयोजन में भी विशेष ध्यान
बिजली विभाग, अग्निशमन विभाग एवं संबंधित थाना प्रभारी से भी अनुमति लेकर सूचना देना आवश्यक होगा। पंडालों में आग बुझाने के लिए सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध रहें, इसे मुख्य रूप से ध्यान देने को कहा गया। गरबा आयोजक गानों का विशेष ध्यान रखें तथा स्थल पर उचित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करें। गरबा में ऐसे संगीत या गाने ना बजाएं जिससे किसी की धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

