छत्तीसगढ़ में ड्रंक एंड ड्राइव पर सख्ती: रायपुर और बिलासपुर में 1100+ चालकों के लाइसेंस निलंबित.
छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर में ड्रंक एंड ड्राइव पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अब तक 1100 से ज्यादा चालकों के लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। ITMS कैमरों से निगरानी और मोटर यान अधिनियम की धारा 185 के तहत सख्त जुर्माना लगाया गया है।
छत्तीसगढ़ में ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। राजधानी रायपुर और बिलासपुर में चलाए गए विशेष चेकिंग अभियानों के तहत अब तक 1100 से ज्यादा वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं।
रायपुर में 532 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई
रायपुर पुलिस ने त्योहारी सीजन के मद्देनज़र रात 11 बजे से सुबह 2 बजे तक शहर के प्रमुख इलाकों जैसे वीआईपी रोड, घड़ी चौक, टाटीबंध और भाठागांव में बेरिकेडिंग लगाकर वाहन चेकिंग की। पिछले 15 दिनों में 91 लोग शराब पीकर वाहन चलाते पाए गए, जिनमें दोपहिया वाहन चालक, कार, मालवाहक और ऑटो चालक शामिल थे।
मोटर यान अधिनियम की धारा 185 के तहत इन पर कार्रवाई की गई, जिसमें 10 से 15 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया गया और कई मामलों में न्यायालय में प्रकरण पेश किया गया।
रायपुर एसएसपी के अनुसार, जनवरी से 15 सितंबर 2025 तक कुल 1277 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिनमें 532 चालकों का लाइसेंस निलंबित किया गया है।
बिलासपुर में 610 लाइसेंस निलंबित
बिलासपुर में भी एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस ने सख्त चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान 610 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बार-बार नियम तोड़ने वाले चालकों के लाइसेंस अब सीधे निरस्त कर दिए जाएंगे।
शहरभर में 550 से अधिक ITMS कैमरे लगाए गए हैं, जिनके जरिए ट्रैफिक उल्लंघन की मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है।

