ITR‑2 फॉर्म में Pre‑filled डेटा सुविधा
ऑनलाइन फाइलिंग और आसान, डेडलाइन 15 सितंबर तक बढ़ी
आयकर विभाग ने ITR‑2 फॉर्म में Pre‑filled डेटा की नई सुविधा शुरू कर दी है। इसके तहत बैंक ब्याज, वेतन, TDS और निवेश संबंधी जानकारी फॉर्म में पहले से भरी मिलेगी। इससे करदाताओं को समय बचेगा और गलतियों की संभावना कम होगी।
इसके साथ ही ITR फाइलिंग की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। यह कदम खासकर उन टैक्सपेयर्स के लिए राहत है जो आखिरी समय तक इंतजार करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से ई-फाइलिंग को बढ़ावा मिलेगा और डिजिटल टैक्स प्रोसेस को सरल बनाया जाएगा।
सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग समय पर रिटर्न दाखिल करें और टैक्स अनुपालन बढ़े। यह बदलाव विशेष रूप से सैलरीड क्लास और मध्यम वर्ग के लिए फायदेमंद होगा।

