आवारा पशुओं को खुले में छोड़ने पर अब होगी जेल 

Aug 1, 2025 - 20:01
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आवारा पशुओं को खुले में छोड़ने पर अब होगी जेल 
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कोरिया में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने प्रशासन सख्त 

भास्कर दूत रायपुर, 1 अगस्त , बैकुण्ठपुर क्षेत्र में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अनुविभागीय अधिकारी ) एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी दीपिका नेताम ने आदेश जारी कर आवारा पशुओं पर नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। यह आदेश 30 जुलाई 2025 से अगले दो महीनों तक प्रभावशील रहेगा।

अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग और अन्य सड़कों पर आवारा पशुओं का घूमना दुर्घटनाओं और आपातकालीन सेवाओं में बाधा का मुख्य कारण बन रहा है। यह स्थिति पशुपालकों की लापरवाही के कारण उत्पन्न हो रही है। प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश लागू किया है। आदेश में सभी पशुपालकों को चेतावनी दी गई है कि वे अपने पशुओं को खुला न छोड़ें और उन्हें सही ढंग से बांधकर रखें।

अगर कोई पशुपालक इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 291 के तहत जेल और जुर्माना तथा पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 की धारा 11(1) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Bhaskardoot Digital Desk www.bhaskardoot.com