फटाफट होम डिलीवरी के चक्कर में ग्राहक ना खाएं धोखा, खेल कर रही हैं ये कंपनियां, सरकार ने भेजा नोटिस

किराना सामानों की होम डिलीवरी करने वाली क्विक कॉमर्स कंपनियों को सरकार ने नोटिस जारी किए हैं. उपभोक्ता संरक्षण नियामक <strong>CCPA</strong> ने प्रोडक्

Oct 23, 2024 - 01:39
Oct 23, 2024 - 01:39
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फटाफट होम डिलीवरी के चक्कर में ग्राहक ना खाएं धोखा, खेल कर रही हैं ये कंपनियां, सरकार ने भेजा नोटिस
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किराना सामानों की होम डिलीवरी करने वाली क्विक कॉमर्स कंपनियों को सरकार ने नोटिस जारी किए हैं. उपभोक्ता संरक्षण नियामक CCPA ने प्रोडक्ट्स के बारे में अनिवार्य खुलासा शर्तों का पालन करने में नाकाम रहने पर कुछ क्विक कॉमर्स कंपनियों को नोटिस भेजे हैं. एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने पीटीआई-भाषा से कहा कि इन कंपनियों को नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है. हालांकि, उन्होंने इन कंपनियों के नाम बताने से इनकार कर दिया.
खरे ने कहा कि कानूनी माप विज्ञान अधिनियम के तहत डिब्बाबंद उत्पादों के बारे में अनिवार्य रूप से बताई जाने वाली सूचनाओं से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन पर ‘तीन-चार’ क्विक कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं. ये भी पढ़ें- इस धनतेरस पर कम बिकेंगे गहने! बाजार एक्‍सपर्ट क्‍यों कर रहे ऐसा दावा, छूट और ऑफर्स भी नहीं आएंगे काम इस कानून के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं को डिब्बाबंद उत्पाद पर अधिकतम खुदरा मूल्य, उसकी मियाद अवधि, वजन, निर्माता विवरण और उपभोक्ता शिकायत पते सहित प्रमुख उत्पाद जानकारी देना जरूरी होता है. किराना सामानों की होम डिलीवरी करने वाली क्विक कॉमर्स कंपनियों को सरकार ने नोटिस जारी किए हैं. उपभोक्ता संरक्षण नियामक CCPA ने प्रोडक्ट्स के बारे में अनिवार्य खुलासा शर्तों का पालन करने में नाकाम रहने पर कुछ क्विक कॉमर्स कंपनियों को नोटिस भेजे हैं. एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने पीटीआई-भाषा से कहा कि इन कंपनियों को नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है. हालांकि, उन्होंने इन कंपनियों के नाम बताने से इनकार कर दिया.
खरे ने कहा कि कानूनी माप विज्ञान अधिनियम के तहत डिब्बाबंद उत्पादों के बारे में अनिवार्य रूप से बताई जाने वाली सूचनाओं से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन पर ‘तीन-चार’ क्विक कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं. इस कानून के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं को डिब्बाबंद उत्पाद पर अधिकतम खुदरा मूल्य, उसकी मियाद अवधि, वजन, निर्माता विवरण और उपभोक्ता शिकायत पते सहित प्रमुख उत्पाद जानकारी देना जरूरी होता है.
Bhaskardoot Digital Desk www.bhaskardoot.com