नवाचार | जानिए किन दस्तावेज़ों की होगी जरूरत, कल से शुरू होगी फास्टैग एनुअल पास सुविधा

Aug 13, 2025 - 12:59
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नवाचार | जानिए किन दस्तावेज़ों की होगी जरूरत, कल से शुरू होगी फास्टैग एनुअल पास सुविधा
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नई दिल्ली।  सभी वाहन चालक जो हाईवे या एक्सप्रेस-वे से यात्रा करते हैं, उन्हें टोल टैक्स चुकाना होता है। अब देश में फास्टैग का एक नया प्रारूप — एनुअल फास्टैग पास — 15 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इस पास के जरिए वाहन चालक एक साल तक टोल प्लाज़ा पर बिना रुके सफर कर सकेंगे। यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो रोजाना हाईवे पर यात्रा करते हैं।

किन दस्तावेज़ों की होगी ज़रूरत?
एनुअल फास्टैग पास के लिए आवेदन करने से पहले आपके पास निम्न दस्तावेज़ होने चाहिए, ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई दिक्कत न आए:
- वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
- आधार कार्ड या पैन कार्ड
- बैंक खाते की जानकारी
यदि आप फास्टैग किसी कंपनी के नाम पर बनवा रहे हैं, तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ भी देना ज़रूरी है। सभी दस्तावेज़ों की जांच के बाद ही एनुअल पास जारी किया जाएगा।

आवेदन कैसे करें?
एनुअल फास्टैग पास के लिए दो आसान तरीके हैं:
राजमार्ग यात्रा ऐप – ऐप में जाकर वाहन की डिटेल डालें, आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन करें।
एनएचएआई की आधिकारिक वेबसाइट – ऑनलाइन फॉर्म भरकर और दस्तावेज़ अपलोड करके आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन जमा करने के बाद दस्तावेज़ों की जांच की जाएगी और पास को सक्रिय कर दिया जाएगा।

Bhaskardoot Digital Desk www.bhaskardoot.com